हरियाणा रोडवेज बसों में महिलाओं की आरक्षित सीटों पर अब सख्ती से होगा नियम का पालन

Lakhan Sharma4 August 20262 min read27 viewsnews
हरियाणा रोडवेज बसों में महिलाओं की आरक्षित सीटों पर अब सख्ती से होगा नियम का पालन

हरियाणा रोडवेज की बसों में सफर करने वाली महिला यात्रियों के लिए एक बेहद जरूरी खबर सामने आई है। अब राज्य परिवहन निदेशालय ने बसों में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों को लेकर नियमों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश जारी किए हैं। अक्सर देखा जाता था कि बस में चढ़ते समय महिलाओं को अपनी आरक्षित सीटें नहीं मिल पाती थीं, लेकिन अब विभाग ने साफ कर दिया है कि बस के शुरुआती स्टेशन से ही इन सीटों को खाली रखा जाएगा।

राज्य परिवहन निदेशालय द्वारा जारी आदेशों के मुताबिक, सभी डिपो के महाप्रबंधकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि बसों में महिलाओं के लिए तय की गई सीटें हर हाल में उन्हें मिलें। यह फैसला एक महिला यात्री द्वारा की गई शिकायत के बाद लिया गया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि आरक्षित सीटों का नियम पहले से ही लागू था, लेकिन अब इसे सख्ती से लागू किया जा रहा है ताकि महिला यात्रियों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।

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विभाग ने बुकिंग क्लर्क, ड्राइवर और कंडक्टर को भी कड़े निर्देश दिए हैं। इन निर्देशों के तहत बस के प्रारंभिक स्टेशन से ही महिलाओं के लिए निर्धारित सीटों को आरक्षित रखना अनिवार्य होगा। इससे न केवल महिला यात्रियों को सुरक्षित और आरामदायक सफर मिलेगा, बल्कि आरक्षित सीटों को लेकर होने वाली बहस और विवादों पर भी लगाम लगेगी।

नीचे दी गई तालिका में उन सीटों की जानकारी दी गई है जो हरियाणा रोडवेज की बसों में महिलाओं के लिए आरक्षित हैं:

विवरण (Details) सीट नंबर (Seat Numbers)
महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें 7 से 9, 12 से 21, 25 से 26

निदेशालय ने उड़नदस्ता अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं कि वे समय-समय पर बसों की चेकिंग करें ताकि नियमों का उल्लंघन न हो। विभाग का मानना है कि इस कदम से बस यात्रा करने वाली महिलाओं को काफी राहत मिलेगी और उन्हें अपनी आरक्षित सीटों के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ेगा।

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