सावधान! बिना चालान भरे अब जब्त होगी आपकी गाड़ी, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश

अगर आपने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया है और आपका ई-चालान (e-challan) अभी तक बकाया है, तो अब आपको बहुत सावधान हो जाने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे बिना जुर्माना चुकाए चल रही गाड़ियों को जब्त (impound) करें।
अब नहीं मिलेगी ऑनलाइन सुविधाएं: Parivahan पोर्टल पर लगेगा ब्रेक
सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की बेंच ने स्पष्ट किया है कि अब केवल नोटिस जारी करना काफी नहीं है। कोर्ट ने कहा कि यदि जुर्माना नहीं भरा जाता है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। इस नए आदेश के बाद, बिना जुर्माना चुकाए निम्नलिखित सेवाओं का लाभ लेना नामुमकिन होगा:
- Parivahan पोर्टल पर सेवाओं पर रोक: वाहन पंजीकरण (Registration) का नवीनीकरण नहीं हो पाएगा।
- दस्तावेजों में बाधा: डुप्लिकेट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) प्राप्त करना मुश्किल होगा।
- पते में बदलाव: वाहन के पते को अपडेट करने के अनुरोधों को ब्लॉक कर दिया जाएगा।
- फिटनेस और PUC: कमर्शियल वाहनों के फिटनेस सर्टिफिकेट और PUC केंद्रों से उत्सर्जन प्रमाण पत्र (Emission Certificate) जारी नहीं किया जाएगा।
₹23,019 करोड़ का बकाया जुर्माना: सरकार पर सख्ती
अदालत के इस कड़े रुख के पीछे एक बड़ा कारण भारी भरकम बकाया राशि है। आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास लगभग ₹23,019 करोड़ का ट्रैफिक जुर्माना अभी भी बकाया है। कुल ₹49,194.05 करोड़ के ई-चालान जारी किए गए थे, जिनमें से केवल ₹26,175.05 करोड़ ही अब तक वसूले जा चुके हैं।
बार-बार गलती करने वालों पर बढ़ेगी गाज
कोर्ट ने केवल वाहनों पर ही नहीं, बल्कि ड्राइवरों पर भी सख्ती बरतने का आदेश दिया है। जो लोग बार-बार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं, उनके ड्राइविंग लाइसेंस (DL) के नवीनीकरण को निलंबित (suspend) किया जा सकता है। इसके अलावा, वर्तमान में वैध लाइसेंसों को भी निलंबित करने के प्रयास किए जाएंगे।
AI और डिजिटल सिस्टम से होगी निगरानी
सड़क सुरक्षा को और बेहतर बनाने के लिए, कोर्ट ने सड़क एजेंसियों को अपने प्रवर्तन (enforcement) को AI-enabled (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) बनाने का काम सौंपा है। इसमें VAHAN, SARATHI और e-Challan जैसे सिस्टम को एकीकृत किया जाएगा। साथ ही, मंत्रालय को एक मासिक सार्वजनिक डैशबोर्ड भी जारी करना होगा, जिसमें कैमरा कवरेज और उल्लंघन के डेटा का विवरण होगा।
"हजारों नोटिस जारी करने का कोई मतलब नहीं है यदि जुर्माना नहीं भरा जाता है।" - जस्टिस जे.बी. पारदीवाला
महत्वपूर्ण सलाह: वाहन मालिकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी कानूनी परेशानी या सड़क पर जांच के दौरान गाड़ी जब्त होने से बचने के लिए, तुरंत आधिकारिक ट्रैफिक पोर्टल पर जाकर अपने बकाया चालान की स्थिति की जांच करें और उन्हें तुरंत भरें।